आजकल “क्विक-कॉमर्स” के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी करना जितना आसान हो गया है, उतना ही यह आपके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। ‘क्विक-कॉमर्स’ का मतलब है ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, जो तेजी से ग्रॉसरी और जरूरत का सामान आपके दरवाजे पर लाकर देते हैं। यह सुविधा बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है, पर ध्यान रखें – यह सुविधा सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, खासकर जब बात खाने-पीने की चीजों की हो।
क्या है समस्या?
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (AICPDF) ने हाल ही में शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ कंपनियां क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उन उत्पादों को बेच रही हैं, जो एक्सपायरी डेट के करीब होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स, जो जल्दी ही खराब हो सकते हैं, पर अक्सर भारी छूट दी जाती है ताकि वे जल्दी बिक सकें। इसका मतलब है कि यदि आपने जल्दबाजी में कोई ग्रॉसरी या खाने का सामान ऑर्डर किया, तो हो सकता है कि वो एक्सपायर होने के करीब हो और आपके पास उसे इस्तेमाल करने का पर्याप्त समय न हो।
एफएसएसएआई के नियम क्या कहते हैं?
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के मुताबिक, ऑनलाइन या क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले उत्पादों पर “बेस्ट बिफोर” या “यूज बाय” डेट स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक है। नियमों के अनुसार, जो भी सामान डिलीवर किया जाए, उसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 30% होनी चाहिए या उसकी एक्सपायरी डेट डिलीवरी के समय से कम से कम 45 दिन बाद होनी चाहिए।
क्यों हो सकता है नुकसान?
बुजुर्गों के लिए खाने-पीने की चीजें उचित समय पर उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। जल्दी एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स, यदि सही समय पर न खाए जाएं, तो उनकी गुणवत्ता खराब हो सकती है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
क्या करें, अगर नियर-एक्सपायरी प्रोडक्ट मिल जाए?
अगर क्विक-कॉमर्स कंपनी से आया प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट के करीब हो, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
- डिलीवरी के समय जांच करें – प्रोडक्ट प्राप्त करते ही उसकी एक्सपायरी डेट देखें। बेहतर होगा कि डिलीवरी बॉय के सामने पैकिंग खोलने का वीडियो बनाएं, जिससे शिकायत करने में आसानी होगी।
- कंपनी को तुरंत शिकायत करें – सबसे पहले उस क्विक-कॉमर्स कंपनी के ऐप या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
- सरकारी हेल्पलाइन का उपयोग करें – यदि कंपनी से समाधान नहीं मिले, तो उपभोक्ता मंत्रालय के पोर्टल (consumerhelpline.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें या टोल फ्री नंबर 1915 या 1800114000 पर कॉल करें।
- कंज्यूमर फोरम जाएं – अगर अन्य उपाय न काम करें, तो आप कंज्यूमर कोर्ट या उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जहाँ आपकी शिकायत सही साबित होने पर आपको रिफंड और मुआवजा मिल सकता है।
ध्यान में रखें:
क्विक-कॉमर्स के बढ़ते चलन के बीच, सरकार और उपभोक्ता संगठनों ने इन प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखना शुरू कर दिया है। FSSAI ने भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एक्सपायरी के नियमों का सही से पालन हो। फिर भी, अंतिम जिम्मेदारी उपभोक्ता पर होती है कि वे समझदारी से खरीदारी करें और प्रोडक्ट की जानकारी का अवश्य ध्यान रखें।
सावधान रहें, समझदारी से खरीदारी करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। यदि किसी प्रोडक्ट पर भारी छूट है, तो उसकी एक्सपायरी डेट की जाँच अवश्य करें। स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करें – आप सबसे महत्वपूर्ण हैं।